Site icon Youth Ki Awaaz

ज़मीन की धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में 2 को मिली अग्रिम जमानत

*ज़मीन की धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में 2 को मिली अग्रिम जमानत*

  • ⚡️वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ. नि. अधि.) (द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने ज़मीन की धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपितों को राहत दे दी। ग्राम भवानीपुर शिवपुर निवासी धर्मेंद्र मौर्य व सुमन मौर्य को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद ख़ान व रजनीश राय ने पक्ष रखा।
  • ⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार भवानीपुर, थाना शिवपुर निवासिनी वादिनी मंजू देवी ने 156 (3) के तहत कोर्ट मे प्रार्थनापत्र दि थी, जिसके बाद शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि उसको सन् 2011 में अपने घर के आस-पास जमीन कि आवश्यकता थी तो उसने अपने आस-पास जमीन क्रय करने की बात चलायी जिस पर वादिनी से धर्मेन्द्र मौर्य उसके घर पर आकर मिला और कहा आपके घर के सामने सड़क के पार पड़ी जमीन मेरी ही है उसे ले लिजिए। वादिनी मुकदमा तैयार हो गयी तथा 13 दिसम्बर 2011 को एक लाख रूपये में 416 वर्गफीट) धर्मेन्द्र मौर्य ने वादिनी को सब रजिस्ट्रार द्वितीय के यहाँ रजिस्टर्ड बैनामा वादिनी को करा दिया। बाद में बैनामा वादिनी का नाम राजस्य अभिलेखों में दर्ज हो गया तथा वादिनी अपने घर के सामने की क्रय की हुई जमीन पर कब्जा दखल कर अपने घर कि गाड़ियों को खड़ा करने का काम करने लगी। इसी बीच वादिनी को कुछ और जमीन की आवश्यकता हुई। तो उसने धर्मेन्द्र मौर्य से सामने वाली जमीन में उसके और बचे हिस्से को क्रय करने की इच्छा जतायी। जिस पर 1 मार्च 2019 को धर्मेन्द्र मौर्य ने 544 वर्गफीट भूमि तथा घर के लिए तयशुदा 5 लाख रुपयों में से 1,50,000/- रुपये जरिये नेफ्ट वादिनी से प्राप्त किया तथा नोटरियल स‌ट्टा इकरारनामा भी सम्पादित किया। 2 सितम्बर 2023 को शाम 5:00 बजे उपरोक्त धर्मेन्द्र मौर्य मेरी क्रय की हुई भूमि पर अपना निर्माण कराने कि गरज से ईंट व बालू निर्माण सामग्री गिरवाले लगा। इस पर वादिनी ने विरोध किया कि यह भूमि तो उसने क्रय की है इस पर निर्माण नहीं कर सकते। इस पर धर्मेन्द्र मौर्य तथा उनके साथ आयी हुयी उनकी पत्नी सुमन मौर्या वादिनी को भी भद्दी- भद्दी गालियों देने लगे तथा धर्मन्द्र मौर्य बोला कि मैंने तुमको ये जमीन दिखाकर इस जमीन कि चौहद्दी देकर दूसरी जमीन बेच दी थी तो जाओ जमीन लो ये जमीन चाहिये तो एक लाख रूपया और दो। वादिनी धर्मन्द्र मौर्या की यह बात सुनकर आवाक रह गयी तथा उपरोक्त मुल्जिमान धर्मन्द्र मौर्य तथा उसकी पत्नी से इसकी शिकायत थाने पर करेगी तो उपरोक धर्मन्द्र मौर्य तथा उसकी पत्नी द्वारा वादिनी तथा पूरे परिवार को छेड़छाड़ बलात्कार जैसे गम्भीर फर्जी मुकदमों में फंसाकर जिन्दगी खराब कर देने कि धमकी दी तथा पूरे परिवार को जान से मार देने की भी धमकी उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा दी गयी। जिससे वादिनी मुकद‌मा उपरोक्त घटना के बाद वादिनी ने तथा वादिनी का पूरा परिवार काफी भयभीत है। जब अपने बैनामे के कागज तथा भूमि का कचहरी तथा तहसील से मुआयना कराया तो वादिनी मुकदमा को ज्ञात हुआ कि धर्मेन्द्र मौर्य ने वादिनी मुकदमा को उसके घर के सामने वाली जमीन दिखाकर छल करते हुये आपराधिक मंशा से कूटरचना करते हुये उपरोक्त भूमि का बैनाम न करते हुए उसकी चौहद्दी दिखाकर दूसरी जगह पर स्थित भूमि वादिनी मुकदमा को रजिस्टर्ड पैनामा और नोटरियल स‌ट्टा कर वादिनी का रुपया हड़प लिया है तथा वादिनी को जो भूमि 567 आ न कि बैनामा किया है। यो जमीन अभियुक्त धर्मन्द मौर्य तथा उसके परिजनों ने 10 मई 2004 को ही राम सुमेर मौर्या पुत्र स्व० दल्लू निवासी मौजा भवानीपुर थाना शिवपुर वाराणसी को बेच चुका था। धर्मेन्द्र मौर्य द्वारा वादिनी को उसके घर के सामने की यह कि इस प्रकार भूमि दिखाकर तथा उसकी चौहद्दी देकर गलत ढंग से कूटरचना करते हुए हुए पहले से बेची गयी भूमि का बैनामा छल करते हुये वादिनी को बेचा गया तथा वादिनी को गाली गुप्ता देते हुये फर्जी मुकदमों में फंसाने व जान से मारने की धमकी भी बराबर दी जा रही है। जिससे वादिनी व उसका पूरा परिवार काफी भयभीत है। उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी के साथ दुव्यवहार व गाली-गलौज व धमकी- चमकी इसके पूर्व में भी कई बार दी जा चुकी है। जिसकी वादिनी द्वारा शिकायत लिखित एवं मौखिक रूप से थाना शिवपुर पर की गई। परन्तु अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। वादिनी ने उपरोक्त घटना की लिखित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक 5 सितंबर 2023 को पुलिस आयुक्त को भी दी परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं कि गई। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पहले से बेची गई जमीन कूट रचना करके आपराधिक षणयंत्र रचकर आपराधिक मंशा से एक राय होकर वादिनी को बेची गई व दूसरी जमीन के लिए पैसा लेकर नोटीरियल एकरारनामा करने व वादिनी के साथ दूसरा धोखाधड़ी करके वादिनी के पैसों को हड़प लेने व गाली गुप्ता देने, जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमों में पूरे परिवार को फंसा देने की धमकी देने जैसा संज्ञेय व गंभीर अपराध कारित गया है।

⚡️ “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी

Exit mobile version