हाथरस : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत समस्त दिव्यांगजनों को पेंशन में आधार अधिकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी साइबर कैफे और जनलोकवाणी केंद्र के माध्यम से आधार अधिकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न कराने की दशा में पेंशन की द्वितीय किस्त प्राप्त होने की संभावना नहीं है।